हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने जारी किया सूचना पत्र
लखनऊ:
लखनऊ में पार्षद पद को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम की ओर से जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड संख्या-73 से संबंधित पार्षद पद के लिए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया तय कर दी गई है।
यह नोटिस श्री ललित तिवारी उर्फ ललित किशोर तिवारी को संबोधित करते हुए जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह कार्रवाई मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ के आदेशों (दिनांक 13.05.2026 एवं 21.05.2026) के अनुपालन में की जा रही है। इससे पहले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा भी 19.12.2025 को आदेश दिया गया था।
सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 85 के तहत पार्षद पद की शपथ 24 मई 2026 को सुबह 9:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, लालबाग में दिलाई जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर शपथ ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कदम स्थानीय प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे वार्ड प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही प्रक्रिया अब स्पष्ट होती दिख रही है।













