एडीजी लॉ एंड ऑर्डर Amitabh Yash के निर्देश—सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई तय
लखनऊ। Uttar Pradesh Police मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के बीच तेजी से बढ़ रहे ‘रील्स कल्चर’ पर सख्त रुख अपनाया है। वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों, कमिश्नरेट्स और इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट, वायरल रील और संवेदनशील जानकारी साझा करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अब हर महीने ऐसे मामलों की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मी लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा कर रहे हैं, जो विभागीय नियमों के विपरीत हैं। इससे न केवल सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि प्रदेश पुलिस की छवि और गरिमा पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
पुलिस मुख्यालय ने पहले भी सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 लागू कर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद अब सख्ती बढ़ा दी गई है। नए निर्देशों के तहत वर्दी में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का वीडियो या रील बनाना अनुशासनहीनता माना जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ करना चाहिए, ताकि विभाग की पेशेवर छवि और विश्वसनीयता बनी रहे।













